नई दिल्ली। नए दिशा निर्देशों में कंटेनमेंट जोन के बाहर मानक संचालन प्रक्रिया पर अमल करते हुए सभी गतिविधियों की अनुमति दे दी गयी है। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिणक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हॉल की आधी क्षमता या अधिक से अधिक 200 लोगों के एकत्र होने की अनुमति दी गयी है।
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सिनेमा हॉल में अब पूरी क्षमता के अनुसार दर्शकों को अनुमति होगी लेकिन ऐहतियाती उपायों पर अमल जरूरी होगा। ऐसे ही स्विमिंग पुल में भी जरूरी ऐहतियात के साथ सभी जा सकेंगे। इन दोनों मामलों में अलग से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जायेगी।
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अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के पूरी तरह सामान्य संचालन के लिए नागरिक उडय्यन मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ सलाह के आधार पर स्थिति अनुसार निर्णय लेगा। जिन गतिविधियों के लिए पहले से मानक संचालन प्रक्रिया लागू है वह उसी तरह जारी रहेगी। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढावा देने पर जोर दिया जायेगा और पहले से लागू सभी ऐहतियाती उपायों पर अमल जारी रहेगा।