नई दिल्ली। एसेसमेंट ईयर 2021-21 के लिए ITR 31 मार्च 2022 तक भर सकते हैं। अगर करदाता तय समय तक अपना आईटीआर (ITR) नहीं भरते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार 3 साल से 7 साल की सजा हो सकती है। अगर आप भी अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं तो आइए जानते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन आईटीआर भर सकते हैं और कौन-कौन से डाॅक्यूमेंट की जरूरत होगी?
सबसे पहले अपने फाॅर्म का चयन करना होगा
आईटीआर भरने से पहले अपने आय के आधार पर ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 का चयन करना होगा। इसके बाद डाॅक्यूमेंट की जरूरत होगी।
कौन-कौन से डाॅक्यूमेंट होंगे जरूरी
1- बैंक या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पासबुक
2- PPF अकाउंट पासबुक
3- सैलरी स्लिप
4- आधार कार्ड और पैन कार्ड
5- अगर होम लोन है तो उसका बैंक से स्टेटमेंट
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6- 80D और 80U के तहत क्लेम डिडकक्शन अगर कर रहे हैं तो उसका प्रूफ।
7- फाॅर्म 16, नियोक्ता के द्वारा जारी किया जाता है। जिसमें सारी जानकारी दी जाती है।
तीन अन्य फाॅर्म की पड़ती है जरूरत
फाॅर्म 16A- अगर सैलरी के अतिरिक्त टीडीएस कटता है, तब इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे FD या RD पर मिलने वाला लिमिट से अधिक ब्याज।
फाॅर्म 16B- इस फाॅर्म की जरूर तब पड़ती है जब आप कोई प्राॅपर्टी बेचते हैं।
फाॅर्म 16C- अगर आप अपनी संपत्ति किराए पर दिए हैं, तब इसके जरिए किराये पर कटने वाले टीडीएस की जानकारी देनी होगी।
ऐसे भरें अपना रिटर्न
सबसे पहले आप www.incometaxindiaefilling.hov.in पर जाएं। अगर आपके पास रजिस्टर्ड अकाउंट नहीं है तब अपने पैन के साथ रजिस्ट्रेशन करें।
स्टेप 1- अपने इनकम के हिसाब से जरूरी फाॅर्म भरें।
Download सेक्शन में e-filling में जाकर अपना फाॅर्म चयन करें।
स्टेप 2- Return Preparation Software डाॅउनलोड करें और यह जरूर चेक कर लें जो जानकारी ऑटो अपडेट हुई है क्या वह फाॅर्म 16 से मिल रही है या नहीं।
स्टेप 3- अगर आपके ऊपर कोई कर देयता है तो उसका भुगतान करने, नहीं तो इसे छोड़कर आगे बढ़ें।
स्टेप 4- अपनी सारी जानकारी को कन्फर्म करें और XML फाइल जनरेट करें।
स्टेप 5- सब्मिट रिटर्न सेक्शन पर जाएं और XML फाइल अपलोड करें।
स्टेप 6- सक्सेसफुल होने पर आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा। साथ ही ITR वेरिफिकेशन का मैसेज आपके मेल जाएगा।
स्टेप 7- नेट बैंकिंग, बैंक एटीएम, आधार ओटीपी, बैंक अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल के जरिए ई-वेरीफाई करें।