नई दिल्ली| पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की सातवीं किस्त के रूप में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपये आने वाले हैं। इस योजना के तहत अब तक देश के 11.17 करोड़ किसान हर चार महीने पर 2000 रुपये की किस्त का लाभ उठा रहे हैं। मोदी सरकार अब तक 2000-2000 की छह किस्त किसानों के खाते में भेज चुकी है। अब अगली यानी 7वीं किस्त दिसंबर से आनी है। अगर आप भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो पहले पीएम किसान योजना से जुड़े नियम और शर्तों के बारे में जान लें।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम नहीं है, तो वह लाभार्थी नहीं होगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तो भी पीएम किसान योजना का फायदा नहीं उठा सकते।
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अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोगों को इस योजना का फायदा नहीं मिलता।
अगर कोई व्यक्ति खेत का मालिक है लेकिन उसे 10 हजार रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है, वह इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते। आयकर देने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
दिशानिर्देशों में छोटे और सीमान्त किसानों को ऐसे किसान परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के पास संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार सामूहिक रूप से खेती योग्य भूमि दो हेक्टेयर अथवा इससे कम है।