लखनऊ। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। बुधवार को 24 घंटे में 2038 नए कोरोना केस आए हैं। मंगलवार को 992 केस आए थे। यानी एक दिन में कोरोना केस की संख्या दोगुनी हो गई है।
इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में 11वीं-12वीं के भी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में क्लासेज को बंद कर दिया गया है। छात्र अब ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए ही छात्रों को स्कूल बुलाया जाएगा। वैक्सीनेशन के अगले दिन छात्रों को अवकाश दिया जाएगा।
इससे पहले मंगलवार को सरकार ने कक्षा 10 तक के सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक के लिए बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि, बुधवार को अब इस अवधि को दो दिन और बढ़ाकर 16 जनवरी कर दिया है। यानी 10वीं तक के सभी निजी और सरकारी स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।
केंद्रीय राज्यमंत्री बघेल भी संक्रमित
कोरोना को लेकर चिंता की बात यह भी है कि प्रदेश में बुधवार को महज 51 मरीज रिकवर यानी ठीक हुए हैं। आगरा के मेयर के बाद सांसद व केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी तारिक मंसूर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 5 हजार के पार पहुंच गई है।
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इस डरावने आंकड़े के बीच राहत की खबर यह है कि प्रदेश में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या न के बराबर है। यानी ज्यादातर मरीजों में अभी होम आइसोलेशन में हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार ने होम आइसोलेशन के सबंध मे नई गाइडलाइन जारी की है। होम आइसोलेशन की अवधि अब 7 दिन कर दी गई है।
यूपी में ओमिक्रॉन के 34 केस
यूपी में ओमिक्रॉन भी विस्फोटक हो रहा है। बुधवार को आगरा में ओमिक्रॉन वैरिएंट का पहला मरीज मिला है। वहीं अलगीढ़ में भी दो मरीज मिले हैं। पूरे प्रदेश के ओमिक्रॉन संक्रमितों के बुधवार के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन इन दो शहरों में मरीज मिलने के बाद प्रदेश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 34 हो गई है। वहीं, इससे पहले मंगलवार को प्रदेश में ओमिक्रॉन के एक दिन में 23 नए मरीज मिले थे।
जिन जिलों में एक हजार एक्टिव केस, वहां पाबदियां लागू
कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए यूपी सरकार ने ग्रेडेड सिस्टम लागू किया है। यानी, कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही जिलों में पाबंदियां बढ़ती जाएगी। मंगलवार को सरकार ने इसकी गाइडलाइन जारी की थी। इसमें 1000 एक्टिव केस होने पर जिलों में प्रतिबंध लग जाएंगे।
>> सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट व सार्वजनिक स्थल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे।
>> शादी समारोह में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी।
>> रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 06 तक लागू।
>> खुले स्थान पर समारोह में ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों की अनुमति होगी।
>> स्वीमिंग पुल, वाटर पार्क, जिम बंद रहेंगे।
>> सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों, स्मारक, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां में बिना स्क्रीनिंग/सैनिटाइजेशन के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा।