पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए आंशिक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सर्विसेस पर प्रतिबंध होगा।
बंगाल सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि राज्य में आंशिक लॉकडाउन को लेकर यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस संबंध में सरकार ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन से लोगों को सूचित करने और लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
यह बंद रहेगा
बंगाल में आंशिक लॉकडाउन के दौरान शॉपिंग कॉमप्लेक्स, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्टरां, बार, जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
इनको को मिलेगी छूट
राज्य सरकार के आदेश में कहा गया कि होम डिलीवरी और अन्य ऑनलाइन सेवाओं को जारी रखने की अनुमति रहेगी।
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सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक
राज्य में सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और अकादमिक कार्यक्रमों की मनाही रहेगी।
मेडिकल और ग्रोसरी स्टोर्स खुलेगे
आंशिक लॉकडाउन में फॉर्मेसी, मेडिकल उपकरण की दुकानें और ग्रोसरी शॉप को छूट मिलेगी।
बाजारों के खुलने का समय
राज्य में रोजाना बाजार सिर्फ सुबह 7 से 10 बजे और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक, 5 घंटे के लिए खुलेगा.
कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए बंगाल सरकार ने तत्काल प्रभाव से आंशिक लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। हालांकि इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि ये पाबंदियां कब तक लागू रहेंगी।
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बंगाल सरकार ने कहा कि राज्य में 2 मई को होने वाली मतगणना के दौरान सभी एंटी कोविड रूल्स का काउंटिंग सेंटर्स पर पालन किया जाएगा।
वहीं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि, आंशिक लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।