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हत्या के तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा ,50-50 हजार का जुर्माना

Imprisonment

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उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार सीतापुर के थाना पिसावां में दर्ज धारा 302/323/34 भादवि के तहत मुकदमें में पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण अपर सत्र न्यायाधीश (अष्टम) ने तीन अभियुक्तों बचान , सन्तकुमार उर्फ खरगू और शिवकुमार को आजीवन कारावास की सजा की सजा के अलावा 50-50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया।

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