उत्तर प्रदेश में सीतापुर के अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के 13 साल पुराने मामले में तीन अभियुक्त कोे आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-12 द्वारा थाना महोली पर पंजीकृत अभियोग धारा 302/34 भादवि में तीन अभियुक्तों करन, पंकज और बंटी को आजीवन कारावास तथा 30 हजार के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।