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तीन गांजा तस्करों को 10-10 साल कारावास की सजा

Imprisonment

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बस्ती। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले मे सोमवार को ’’ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल,थाना नगर द्वारा की गयी सशक्त, प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने तीन गांजा तस्करों को 10-10 साल करावास (Imprisonment) तथा एक-एक लाख रूपया अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

पुलिस सूत्रों ने सोमवार को यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि नगर थाने की पुलिस द्वारा 15 जनवरी 2015 को चेकिंग के दौरान तीन गांजा तस्करों रमेश चन्द्र निवासी ओडवारा थाना मुण्डेरवा,रघुवीर निवासी ग्राम पऐवा थाना लालगंज तथा रामसहाय निवासी ग्राम जुआजाता थाना नगर को गिरफ्तार किया गया था।

इनके कब्जे से भारी मात्रा मे गांजा बरामद किया गया था। इनके विरूद्व आईपीसी की धारा एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा गया था।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना नगर द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप तीनों अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा 10-10 वर्ष की सजा (Imprisonment) तथा 01-01 लाख रूपया अर्थदण्ड लगाया गया है। अर्थदण्ड समय से न जमा होने पर 01 वर्ष का कारावास बढ़ा दिया जायेगा।

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