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तीन वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में मिली फांसी

Death Penality

Death Penality

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में एक तीन वर्षीय अबोध बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में अमरवाड़ा अपर सत्र न्यायालय की न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा ने दो आरोपियो में से एक आरोपी को आज फांसी और दूसरे आरोपी को सात साल की कारावास की सजा सुनाई है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अमरवाड़ा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती विश्वकर्मा न्यायाधीश ने निरंतर 116 दिनों तक सुनवाई कर आरोपी रितेश उर्फ रोशन को मृत्युददंड और धनपाल को 7 वर्ष कठोर कारावास से दंडित किया है।

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अभियोजन के अनुसार अमरवाड चौकी के सिगोंडी गांव में 17 जुलाई की शाम लगभग साढ़े तीन साल की एक बालिका अपने घर के सामने रही थी। इसी दौरान उसके पडोस में रहने वाले रितेश उर्फ रोशन और धनपाल ने उसका अपहरण किया।

आरोपिया ने दुष्कर्म के बाद बालिका की हत्या कर दी और उसके शव को माचागोरा डेम के पानी में फेक दिया था। इस मामले में जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोपियों को दोषी पाया और आज फांसी की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है।

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