Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

दुष्कर्म के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा

Imprisonment

Imprisonment

रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास (Imprisonment) तथा दो हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक योगेश चन्द्र मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि सत्र न्यायालय के पाक्सो प्रथम एवं अपर जिला जज आलोक कुमार सिंह ने पाक्सो के अपराधी को तीन वर्ष सश्रम कारावास और दो हज़ार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी है।

उन्होंने बताया कि थाना ऊंचाहार में 2018 के मुकदमे में आरोपी रिंकू पुत्र देशराज पासी निवासी छतौना मरियानी थाना ऊंचाहार जिला रायबरेली को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास (Imprisonment) तथा दो हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरोपी रिंकू ने छह वर्ष पूर्व एक नाबालिग को गलत नियत से पकड़ा और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी रिंकू को इस मामले में दोषी करार दिया।

Exit mobile version