Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को तीन साल की सजा

Imprisonment

Imprisonment

भदोही। जिले में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने शुक्रवार को लगभग तीन वर्ष की सजा (Imprisonment) सुनाई।

अदालती सूत्रों ने यहां बताया कि जनपद के सुरियावा थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019 में पास्को एक्ट सहित कई अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि आरोपी युवक उसकी नाबालिग लड़की (16 वर्ष) को बहला-फुसलाकर भगा ले गया व दुष्कर्म किया।

मामले में पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना व अचूक साक्ष्य संकलन कर चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई। लगभग 4 वर्ष तक चली अदालती सुनवाई के बाद न्यायालय का फैसला आया है।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश चिल्ड्रेन कोर्ट, भदोही द्वारा दोषसिद्ध अपचारी को धारा-363 भादवि के अपराध में 02 वर्ष 52 दिवस कारावास (Imprisonment) व 3,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Exit mobile version