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गैंगस्टर के मामले में दो आरोपियों को तीन साल की कारावास

Imprisonment

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हमीरपुर। गैंगस्टर (Gangster) के मामले में बुधवार को यहां अदालत ने दो आरोपियों को तीन साल की कारावास (imprisonment) की सजा दी है। आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने आज शाम यहां बताया कि मौदहा कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2001 में हुसैनिया मौदहा निवासी नसीम उर्फ नसीमुद्दीन पुत्र करीम व कम्हरिया मौदहा निवासी छिद्दन पुत्र रमजा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी।

इस मामले की सुनवाई यहां अपर जिला सत्र न्यायाधीश एके राय की अदालत ने करते हुए दोनों आरोपियों को तीन साल की कारावास (imprisonment) की सजा के साथ पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है। 22 साल पुराने छेडख़ानी के मामले में बुधवार को यहां अदालत ने एक आरोपी को दस हजार रुपये का जुर्माना किया है।

एसपी ने बताया कि 17 जनवरी 1999 को हमीरपुर जिले के मझगवां थाने में छेडख़ानी का मामला कर्ण सिंह पुत्र शेष चन्द्र लोधी के खिलाफ दर्ज कराया गया था।

इस मामले की पुलिस ने अच्छी पैरवी की, जिसके परिणाम स्वरूप आज यहां अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है।

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