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गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों को तीन साल के कारावास की सजा

Imprisonment

Imprisonment

बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अतिरिक्त जिला न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तीन आरोपियों को तीन तीन वर्ष का कारावास (Imprisonment) व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि खुर्जा नगर के मोहल्ला सराय अल्लो निवासी अकरम व असलम पुत्रगण इस्माईल और जरीफ पुत्र जफरु ने वर्ष-1999 में अपने भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए गिरोह बना कर जघन्य अपराध कर जनता में हिंसा फैलाकर भय व्यापत करने की दुस्साहसिक घटनाएं कारित की थी।

इसके सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस अभियोग में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई।

इसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय ने दोषी पाये जाने पर अभियुक्त अकरम, असलम व जरीफ को 03-03 वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

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