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CNG और LPG वाहनों को पंजाब में खरीदनें पर चुकानी होगी भारी रकम

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नई दिल्ली। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जिसके चलते आपको सीएनजी, एलपीजी किटों और इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए अब आपको भुगतान करना पड़ेगा। पंजाब में कैबिनेट ने पंजाब मोटर वाहन नियम 1989 को नियम 130 के तहत संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के लिए बता दें, मोटर वाहन के मैन्युफैक्चर या उनके अधिकृत डीलरों से हरियाणा के पैटर्न पर पंजाब में नए मॉडल के पंजीकरण के लिए 5,000 रुपये की चार्जिंग फीस ली जाएगी।

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भारत में सीएनजी और एलपीजी की गाड़ियों को लोग कम लागत के चलते काफी पसंद करते हैं, इसी तर्ज पर राज्य सरकारें इन पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन चार्ज को बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। हाल ही में पंजाब मंत्रिमंडल ने वाहन या इसके वेरिएंट के नए मॉडल के पंजीकरण के लिए प्रोसेसिंग शुल्क या राज्य में सीएनजी या एलपीजी किट की मंजूरी के लिए चार्ज करने का फैसला किया है।

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