• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

ट्रैफिक कांस्टेबल को कोर्ट ने सुनाई तीन साल की कैद, जानें पूरा मामला

Writer D by Writer D
27/03/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, लखनऊ
0
Traffic constable

Traffic constable

15
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने चालान नहीं करने के एवज में महिला से अंगूठी लेने के मामले में ट्रैफिक कांस्टेबल गंगाराम को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

वर्ष 2007 का है मामलासरकारी वकील प्रभा वैश्य के मुताबिक, 3 जुलाई, 2007 को इस मामले की एफआईआर आकाशवाणी में कार्यरत विभा खरे ने थाना हजरतगंज में अज्ञात में दर्ज कराई थी।

घटना के दिन दोपहर में विभा खरे ड्यूटी के पश्वात स्कूटी से वापस जा रही थी। डीएसओ चौराहे के पास जेब्रा क्रासिंग पर ब्राइट-ब्राउन यूनीफार्म पहने पुलिस वाले ने उन्हें रोका और स्कूटी के कागजात मांगे। उनके पास कागज मौजूद नहीं था।

लखनऊ: इन्दिरानगर में हुई हत्या का खुलासा, चारों हत्यारोपी गिरफ्तार

यपुलिस वाले के कागज मांगने पर विभा खरे ने कहा कि आप चालान कर दीजिए। इस पर उन्हें थाने चलने के लिए कहा गया। इसके बाद उसने एक हजार रुपये मांगे। विभा खरे ने कहा, मेरे पास सिर्फ 100 रुपये है। तब उसने कहा कि मैडम अपनी अगूंठी दे दीजिए। वह पुलिस वाले के व्यवहार से काफी हताश हो चुकी थीं। लिहाजा अपनी अंगूठी उतारकर दे दिया। उन्होंने इस घटना की शिकायत एसएसपी से की।

शिनाख्त शिकायत मिलने के बाद सीओ ट्रैफिक ने इस घटना के वक्त उस जगह ड्यूटी पर तैनात रहे ट्रैफिक कांस्टेबलों की शिनाख्त कराई। विभा खरे ने अभियुक्त को पहचान लिया। कानपुर में तैनात रहे इस अभियुक्त की घटना के दिन विधानसभा के गेट नंबर-आठ पर ड्यूटी लगी थी। 3 जून, 2008 को विवेचना के बाद अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 392 व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

Tags: crime newsLucknow News
Previous Post

मॉडलिंग के ऑडिशन के बहाने बुलाकर दो युवतियों से दुष्कर्म, आरोपी फरार

Next Post

मोदी का विदेशी राजनय

Writer D

Writer D

Related Posts

Tulsi
Main Slider

घर से दूर हो जाएगी पैसों की तंगी, ले आएं ये पौधे

16/07/2026
Paush Amavasya
Main Slider

इसके बिना अधूरी मानी जाती है पूजा, जानें नियम

16/07/2026
Rudraksha ki mala
Main Slider

रुद्राक्ष धारण करने से मिलती सभी कष्टों से मुक्ति, जानें माला पहनने के नियम

16/07/2026
Hair color
Main Slider

पहली बार हेयर कलर करते समय इन बातों का रखें ख्याल

16/07/2026
Makeup
Main Slider

बारिश में नहीं खराब होगा मेकअप, इन बातों का रखें ध्यान

16/07/2026
Next Post
pm modi

मोदी का विदेशी राजनय

यह भी पढ़ें

Naxalites Encounter

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 12 नक्सली ढेर, दो जवान शहीद; मुठभेड़ जारी

09/02/2025

लखनऊ समेत यूपी के 10 जिलों में कोविड-19 संक्रमण बना बड़ी चुनौती

06/08/2020
mileage bikes

पूरे 20 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं मोटरसाईकल का माईलेज, फॉलो करें ये टिप्स

27/01/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version