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संजय सिंह को राजद्रोह मामले बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

संजय सिंह sanjay singh

संजय सिंह

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राजद्रोह मामले में मंगलवार को अंतरिम राहत दी है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। कोर्ट में संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में राजद्रोह समेत कई आरोपों के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।

बता दें कि संजय सिंह पर यूपी में जातीय वैमनस्य फैलाने का आरोप था। इसी मामले में उन्हें कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उन सभी एफआईआर पर रोक लगा दी हैं, जो इस मामले के तहत दर्ज की गई थीं।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस को कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले मामलों में सांसद संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य सभा के सभापति से मंजूरी लेने से रोका नहीं जा रहा है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से कहा कि आप जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांट नहीं सकते।

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में नोटिस भेजा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वकीलों की ओर से दायर याचिका को भी खारिज कर दिया, जो राजद्रोह के मामलों में लगने वाली आईपीसी की धारा 124A के दुरुपयोग के खिलाफ दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि वकीलों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती।

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