• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बर्खास्त शिक्षकों के मामलें में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

Desk by Desk
11/02/2021
in Main Slider, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय, शिक्षा
0
त्रिपुरा हाईकोर्ट Tripura High Court

Tripura High Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

अगरतला। त्रिपुरा में 10,323 बर्खास्त शिक्षकों को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दे रही है। इस मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य रकार ने उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित किया है।

शहर में धरना प्रदर्शन के 52 दिनों बाद 27 जनवरी को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से हटा दिया था। लोगों की तरफ से प्रदर्शनकारियों को दान में मिले खाद्य पदार्थों और नकदी को जब्त कर लिया था। न्यायमूर्ति सुभाशीष तालपात्रा ने राज्य सरकार को एक मार्च को मामले की अगली सुनवाई से पहले इस मुद्दे पर जवाब देने का आदेश दिया है। बर्खास्त किये गये शिक्षकों के शीर्ष मंच द ज्वाॅइंट मूवमेंट कमेटी ने प्रदर्शन को फिर से शुरू करने के लिए राज्य प्रशासन से अनुमति मांगी थी लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था।

मौनी अमावस्या पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रयागराज संगम में लगाई आस्था की डुबकी

याचिकाकर्ताओं के वकील पी रॉयवर्मन ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है। कोई भी सरकार यह अधिकार नहीं छीन सकती है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक अपनी सेवा देने के बाद नौकरी खोने वाले शिक्षकों का भविष्य दांव पर है। स्वाभाविक है कि वे जीवित रहने के लिए रोजगार के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे।

Tags: Noticestate governmentTripura High Courtत्रिपुरा उच्च न्यायालयनोटिसराज्य सरकार
Previous Post

रूसी समाचार एजेंसी का बड़ा दावा, भारत ने गलवान में 45 चीनी सैनिकों किया था ढे़र

Next Post

खेसारी के गाने ‘रंग बरसे भींजे चुनर चोली’ रिलीज, 30 लाख से अधिक हुए व्यूज

Desk

Desk

Related Posts

Hair Wash
फैशन/शैली

बालों को शैंपू करते समय रखें ध्यान, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

08/10/2025
Paneer Butter Masala
Main Slider

करवा चौथ के दिनार को स्पेशल बनाएगी ये डिश, फटाफट नोट करें

08/10/2025
Ganesh ji
Main Slider

बप्पा खत्म कर देंगे हर समस्या, करें ये उपाय

08/10/2025
Karwa Chauth
Main Slider

करवा चौथ के दिन भूलकर भी न करें ये काम, टूट सकता है व्रत

08/10/2025
Ahoi Ashtami
Main Slider

अहोई अष्टमी कब है, जानें कब होगा व्रत का पारण

08/10/2025
Next Post
khesari

खेसारी के गाने 'रंग बरसे भींजे चुनर चोली' रिलीज, 30 लाख से अधिक हुए व्यूज

यह भी पढ़ें

Curd

शुक्रवार को दही खाने का होता है विशेष महत्व, जानिए वजह

21/08/2025
Mayawati

‘BSP यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में नहीं, मगर…’, मायावती का बड़ा बयान

02/07/2023
murder

घरेलू विवाद में की भाभी की हत्या

10/02/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version