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नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में बीस-बीस साल की कैद और 10 हजार का जुर्माना

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उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की अपर जिला सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट सेकंड में 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में दो आरोपियों को 20 20 वर्ष की कैद और प्रत्येक पर 10 हजार रूपये का जुर्माना किया।

अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेखा दीक्षित ने डिवाइथाना क्षेत्र के गांव अमरोहा में 6 वर्ष पूर्व 16 वर्षीय किशोरी को अपरहण कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दो लोगों लक्ष्मण और पाजिया को सजा सुनाई।

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पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर लक्ष्मण और पाजिया, को गिरफ्तार कर जेल भेजा और किशोरी का डॉक्टरी परीक्षण कराया विवेचना के बाद आरोप पत्र आईपीसी की धारा 368 366 368 376 और पोक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में दाखिल किया।

गवाहों और पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दोनों युवकों को अपहरण कर दुष्कर्म का दोषी करार दिया गया।

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