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स्क्रैप व्यापारी की हत्या के आरोप में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Life Imprisonment

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उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एडीजे कोर्ट ने स्क्रैप व्यापारी अनीश की हत्या कर लाइसेंसी रिवाल्वर लूटने के जुर्म में दो आरोपियों को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 10 – 10 हजार रूपये का जुर्माना भी किया ।

अभियोजन पक्ष ने यहां कहा कि स्क्रैप व्यापारी मोहल्ला सराय धारी बुलंदशहर के रहने वाले थे। सात फरवरी 2013 को मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी बुलंदशहर निवासी साकिर और इमरान ने अनीश की हथोड़ा मार कर हत्या कर दी और उसका लाइसेंसी रिवाल्वर लूट कर ले गए । रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया ।

मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश आरपी सिंह के न्यायालय में हुई। गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शाकिर और इमरान को अनीश की हत्या का दोषी करार दिया गया और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी । दोनों पर 10000 का जुर्माना भी किया गया ।

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