सुपौल। बिहार में सुपौल जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत ने शराब तस्करी (Liquor Smuggling) के मामले में आज दो दोषियों को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ दो लाख -दो लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार, 21 अगस्त 2022 को सुपौल जिले के निर्मली थाने के अन्तर्गत हरियाली गांव के समीप राज नंदनी होटल के आगे एक ट्रक से 675 कार्टन शराब बरामद की गयी।
मामले में पुलिस ने ट्रक चालक अजय दत्ता और सह चालक अनिल कुमार को गिरफ्तार किया था जिन्हें आज सजा सुनाई गई। दोनों दोषी के दिल्ली के रहने वाले है ।
विशेष लोक अभियोजक की ओर से रूद्र प्रताप लाल ने विचारण किया जबकि आरोपी पक्ष की ओर से किशोर कुमार झा ने अपनी दलील रखी ।