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अवैध रूप से रह रहे दो रोहिंग्या गिरफ्तार

Four arrested in cashier murder case

Four arrested in cashier murder case

बलिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने बलिया जिले के कोतवाली क्षेत्र से दो रोहिंग्या को गिरफ्तार (Arrested) किया है।

पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि रोडवेज के समीप से दो रोहिंग्या को एटीएस की वाराणसी इकाई ने पुलिस के सहयोग से मंगलवार देर शाम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने म्यांमार के एक नागरिक और बांग्लादेश के रोहिंग्या कैंप में रहने वाले एक व्यक्ति समेत कुल छह लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत किया है।

उन्होने बताया कि एटीएस को भारत में कुछ लोगों के अवैध तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की मदद करने की सूचना मिली थी जिसकी जांच के बाद एटीएस वाराणसी इकाई ने बलिया रोडवेज के निकट मोहम्मद अरमान उर्फ अबु तल्हा तथा अब्दुल अमीन को गिरफ्तार कर लिया।

अरमान ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह रोहिंग्या शरणार्थी है और 2008 में सीमा पार कर मणिपुर आया था जहां वह बलिया के रहने वाले सगीर अहमद की दुकान पर काम करता था। उनके सहयोग से बलिया आया और सगीर के बेटे सैद ने उसे अपने घर में पहचान बदल कर शरण दी। बाद में वह बलिया शहर के उमर गंज में किराए के मकान में रहने लगा । लोकसभा चुनाव 2014 के पहले पूर्व ग्राम प्रधान एजाज के भाई निसार ने उसे वोटर कार्ड उपलब्ध कराया । इसी आधार पर उसने पैन कार्ड व आधार कार्ड बनवा लिया । इसके बाद इजहरुल हक ने उसका पासपोर्ट बनवा दिया। इसके बाद कमाने के लिए बहरीन व सऊदी अरब गया । वर्ष 2022 में भारत लौटा और कुछ दिन दिल्ली में रहा।

इसके बाद दूसरे भाई इरफान व उसके दोस्त हामिद के कहने पर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के पंडुआ में रहने लगा । पंडुआ के पास पुरुषोत्तम पुर में दोनों भाई जमीन खरीद कर घर बनवा कर रहने लगे । हामिद अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कराकर उनका फर्जी दस्तावेज बनवाता है और भारत में अलग अलग स्थान पर भेजता है। हामिद के कहने पर वर्धमान से अब्दुल अमीन को लेकर बलिया आया व दस्तावेज बनवाने का प्रयास कर रहा था कि पकड़ा गया।

मामले में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) वाराणसी यूनिट के निरीक्षक भारत भूषण तिवारी की तहरीर पर मंगलवार रात बलिया शहर कोतवाली में बांग्लादेश के रोहिंग्या कैंप में रहने वाले अब्दुल अमीन , म्यांमार के निवासी मोहम्मद इरफान के साथ ही अरमान , हामिद, निसार व शैद अली के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419 , 420 , 467 , 468 , 471 , 370 ,120 बी व 34 तथा विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।

उन्होने बताया कि अरमान और अब्दुल अमीन के कब्जे से तीन भारतीय पासपोर्ट , तीन आधार कार्ड, दो भारतीय वोटर आई डी, एक पैन कार्ड , एक यू एन एच आर सी कार्ड , एक ए टी एम कार्ड , दो सौ आठ रुपए विदेशी मुद्रा, दो मोबाइल फोन व एक विदेशी सिम कार्ड बरामद किया गया है।

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