बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या (Murder) के प्रयास के दो आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास व 12-12 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक देवेंद्र सिंह माहौर ने बुधवार को बताया कि बुलंदशहर के कस्बा व थाना खुर्जा नगर स्थित मोहल्ला बुर्ज उस्मान ईदगाह रोड निवासी अभियुक्त इमरान उर्फशक्ति एवं वसीम ने 2017 में अपने ही मौहल्ले के रईस को चाकू मारकर घायल कर दिया था। इस मामले में 26 मई 2017 को धारा 307/34/504/5 तथा धारा 4/25 आर्म एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था ।
पुलिस ने छह जुलायी 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया और जोरदार पैरवी की। सुनवाई के दौरान अभियुक्तों के विरुद्ध छह गवाह पेश किये गये।
आज जागेशवर सिंह न्यायालय एडीजे-02 ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त इमरान उर्फ शक्तिमान व वसीम को 10-10 वर्ष का कारावास व 12-12 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।