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12 साल पहले के गैंगस्टर मामले में दो साल की सजा

Gangster Act

Gangster Act

मुरादाबाद।  मूढ़ापांडे के सक्टूनगला के कौसर को गैंगस्टर ( gangster) में दो साल की सजा मिली है। बुधवार को अदालत ने सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने 12 साल पहले उसके खिलाफ गैंगस्टर ( gangster) के तहत मुकदमा कायम किया था।

थाना प्रभारी गिरीश चन्द्र त्यागी ने क्षेत्र में भय व आंतक का पर्याय बने कौसर पुत्र गौहर के खिलाफ मुकदमा कायम किया। पुलिस ने कहा कि आरोपित कौसर गैंग चलाता है। लूटपाट की घटनाओं से तमाम लोग उससे डरे हुए हैं। कोई भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देता।

केस की सुनवाई एडीजे-5 गैंगस्टर कोर्ट शैलेन्द्र सचान की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने बताया कि आरोपित का अपने इलाके में आंतक है। कोर्ट ने साक्ष्य व पत्रावली के आधार पर आरोपित को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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