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उमेश पाल अपहरण केस: अतीक अहमद समेत 3 दोषी करार, भाई अशरफ समेत 7 बरी

Atiq Ahmed

Atiq Ahmed

प्रयागराज। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस (Umesh Pal Kidnapping Case) में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद (Atiq Ahmed) समेत 3 आरोपियो को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है। जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया।

कोर्ट थोड़ी देर बाद सजा सुनाएगी। इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद (Atiq Ahmed) को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया। इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था।

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कोर्ट ने अतीक अहमद (Atiq Ahmed), दिनेश पासी खान, शौलत हनीफ को दोषी करार दिया है। वहीं अतीक का भाई अशरफ, अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर को बरी कर दिया है। एक आरोपी अंसार अहमद की मौत हो चुकी है। अभी अतीक अहमद, अशरफ और फरहान जेल में थे। बाकी आरोपी जमानत पर थे।

उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था। कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं।

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