नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ देने के लिए अंत्योदय अन्न योजना नियमों में बदलाव किया है।
अंत्योदय अन्न योजना के तहत अब दिव्यांगों को 35 किलो प्रति परिवार मिलेगा अनाज
उन्होंने ट्विट कर बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है इस संबंध में दिल्ली हाइकोर्ट के निर्देशों को मैंने गंभीरता से लिया है और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि सभी दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए।
दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है के संबंध में माननीय #दिल्ली_उच्च_न्यायालय के निर्देशों को मैंने गंभीरता से लिया है और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि सभी दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। 1/4 @fooddeptgoi @CMODelhi
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) July 23, 2020
उन्होंने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना से दिव्यांगों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिल सकेगा। अंत्योदय अन्न योजना राशनकार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार राशनकार्ड के अंतर्गत कौन लाभार्थी होंगे इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर है।