नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के दावे का आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर निपटान कर दिया जाएगा।
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इस संदर्भ में गंगवार ने कहा कि, ‘बेरोजगारी लाभ के लिए ईएसआई योजना के तहत दावा 15 दिनों में निपटाया जाएगा। इस योजना से ईएसआई से जुड़े उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी।
मंत्री ने कहा, ‘अब रोजगार जाने के 30 दिनों के बाद लाभ का दावा दायर किया जा सकता है। पहले यह 90 दिनों बाद कर पाना संभव था। अब कर्मचारी स्वयं ही दावा कर सकते हैं, जबकि पहले उन्हें नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करना होता था।’
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गंगवार ईएसआईसी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने योजना के दायरे में आने वाले लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की। ईएसआईसी बोर्ड की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में लिए गए इस फैसले से लगभग 40 लाख औद्योगिक श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है।