नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह दिशा-निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोई भी राज्य अपने स्तर पर लॉकडॉउन का फैसला नहीं ले सकेंगे। इसके लिए अब राज्यों को गृह मंत्रालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
‘अनलॉक 4.0’ : अब राज्य अपने स्तर से नहीं कर सकेंगे लॉकडॉउन

अनलॉक 4