लखनऊ। विधानसभा में सोमवार को 13 अध्यादेश और 11 विधायक सदन में पेश किए गए। इनमें से कुछ अध्यादेश और विधेयकों पर सदन में आगामी दिनों में चर्चा हो सकती है। वहीं विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के लौटे तीन विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिनियम के रूप में मंजूरी दी गई।
विधानमंडल के दोनों सदनों की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2023 को राज्यपाल स्वीकृति से 2023 का पहला अधिनियम घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (सदस्यों की उपलब्धि और पेंशन) (संशोधन) विधेयक 2023 भी दोनों सदनों से पारित हुआ था। विधेयक को राज्पाल की मंजूरी के बाद इस वर्ष का दूसरा अधिनियम घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक-2023 को भी दोनों सदनों की मंजूरी के बाद राज्यपाल की स्वीकृति से वर्ष का तीसरा अधिनियम घोषित किया।
यह अध्यादेश पेश हुए
– उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों को उपशमन (संशोधन) अध्यादेश 2023
– उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश – 2023
– उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश – 2023
– कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश – 2023
– उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश- 2023 (अध्यादेश संख्या -6 से 11)
– उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास संशोधन अध्यादेश – 2023
UP Assembly Monsoon Session: अतीक-अशरफ को दी गई श्रद्धांजलि
– उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश – 2023
– उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश-2023
यह विधेयक पेश किए गए
– उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर संशोधन विधेयक 2023
– उत्तर प्रदेश दंड विधि संशोधन विधेयक – 2023
– उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक – 2023
– उत्तर प्रदेश नागर स्थनीय स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक – 2023
– उत्तर प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक – 2023
– उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक 2023।
– उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक -2023
– उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक (द्वितीय संशोधन) – 2023
– उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक – 2023
– उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक -2023
– उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्विद्यालय विधेयक – 2023