लखनऊ। होमगार्ड विभाग के अवैतनिक स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु या अपंगता होने पर मृतक आश्रित या उनके नामिनी को पांच लाख रुपये अनुगृह राशि के रूप में दी जाएगी। बीते छह दिसंबर होमगार्ड विभाग के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। बजट सत्र 2021-22 में इसके लिए सरकार ने अनुगृह राशि जारी कर दी है।
डीआइजी होमगार्ड मुख्यालय रणजीत सिंह ने बताया कि यह व्यवस्था बीते छह दिसंबर से लागू है। हालांकि अब इसका बजट जारी हुआ था। इस अवधि में एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी स्थिति में अगर होमगार्ड जवान या अवैतनिक अधिकारी की मृत्यु या अपंगता हुई हो तो उसके आश्रित को यह राशि दी जाएगी।
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डीआइजी होमगार्ड मुख्यालय ने बताया कि प्रदेश में अधूरे पड़े चार मंडलीय प्रशिक्षण संस्थान कानपुर, प्रयागराज, झांसी और आगरा के लिए 15 करोड़ रुपये सरकार ने इस बजट सत्र में दिए हैं। इन 15 करोड़ रुपये से प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य कराया जाएगा।