उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को जून, जुलाई और अगस्त के महीने में मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत इस माह का राशन वितरण 20 से 30 जून तक होगा। कार्ड धारकों को जून माह में तीन किग्रा चीनी 18 रुपये प्रतिकिग्रा की दर से दी जाएगी।
प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि जून में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न बांटने की अंतिम तिथि 30 जून होगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से अनाज दिया जा सकेगा।
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इस अवधि में अंत्योदय कार्डधारकों को 20 किग्रा गेहूं और 15 किग्रा चावल, पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से संबद्ध यूनिटों पर पांच किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट तीन किग्रा गेहूं और दो किग्रा चावल निशुल्क दिया जाएगा। चीनी वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
उन्होंने कहा अंत्योदय राशन कार्डधारक अपनी मूल उचित दर दुकान से ही चीनी ले सकेंगे। कोविड-19 महामारी को देखते हुए ई-पॉस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सभी प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा।