उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रित महिला को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से चार तिमाही में पेंशन का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से कर रही है और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 27.46 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
महिला कल्याण विभाग के निदेशक मनोज राय ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पति की मृत्यु बाद निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ वो महिला ले सकती है, जो 18 वर्ष से अधिक आयु की हो तथा उत्तर प्रदेश की स्थाई निवासी हो और पति की मृत्यु हो चुकी है ।
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इन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रूपयें से अधिक न/न हो।
उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थियों को देय धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जाता है।