अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक हट गई है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से पॉलिसी जारी हो गई है। इसके अनुसार 15 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए शासन स्तर पर ये रोक लगाई गई थी।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिव और सचिवों को निर्देश भेजा गया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी के संबंध में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पूर्व में 12 मई 2020 के शासनादेश द्वारा प्रतिबंधों के अधीन सभी प्रकार के स्थानांतरणों पर रोक लगाई गई थी।
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इसमें कहा गया है कि सत्र 2020-21 के लिए ये व्यवस्था की जाती है कि इस सत्र में 29 मार्च 2018 के शासनादेश में प्रावधानों के अनुसार 15 जुलाई 2021 तक स्थानातंरण किए जा सकेंगे। इस संबंध में इस शासनादेश के प्रस्तर 8 में दी गई तारीख 31 मई को 15 जुलाई पढ़ा जाए। यह स्थानांतरण यथासंभव ऑनलाइन मेरिट बेस्ड प्रणाली में किए जाएंगे।