लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की सूची जिले स्तर पर जारी की जा रही है, लेकिन फाइनल सूची 15 मार्च को जारी होगी। इसी के बाद सूबे में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। ऐसे में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्याशी 650 रुपये से लेकर 4500 रुपये खर्च कर के भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि, आरक्षित वर्ग में आने वाले लोगों को आधा पैसा ही जमा करना होगा।
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उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी को 150 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क और 500 रुपये की जमानत राशि देनी होगी। इस तरह से कुल 650 रुपये हैं तो पंचायत प्रत्याशी के लिए चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं, ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी को नामांकन पत्र का 300 रुपये शुल्क और 2000 रुपये जमानत राशि अदा करनी होगी। एक तरह प्रधानी के चुनाव के लिए 2300 रुपये की व्यवस्था कर सकते हैं तो चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं।
बीडीसी-ब्लाक प्रमुख के लिए कितनी जमानत राशि?
ग्राम प्रधान की तरह ही क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी के लिए भी 300 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क और 2000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। ऐसे ही जिला पंचायत सदस्य को 500 रुपये नामांकन पत्र का शुल्क और 4000 रुपये जमानत राशि अदा करने होंगे यानी कुल 4500 रुपये की जमा करने होंगे। वहीं, अगर उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें नामांकन पत्र का शुल्क और जमानत राशि की निर्धारित राशि की आधी धनराशि देनी होगी।
पंचायत चुनाव में तय है खर्च की सीमा
पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी पदों के प्रत्याशियों की चुनाव खर्च सीमा तय कर रखी है। वर्ष 2015 में प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की धनराशि की सीमा संशोधित की गई थी, जो इस बार के चुनाव में लागू रहेगी। ग्राम पंचायत सदस्य के ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, जबकि ग्राम प्रधान और बीडीसी प्रत्याशी 75000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। जिला पंचाचत सदस्य को डेढ़ लाख खर्च करने की राशि तय है और ब्लाक प्रमुख के लिए दो लाख रुपये खर्च कर सकते हैं जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 4 लाख रुपये खर्च करने की सीमा तय की गई है।
चुनाव लड़ने वालों को ये ब्यौरा देना होगा
पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल के समय अपनी सम्पत्ति के ब्यौरे, आपराधिक पृष्ठभूमि, गृहकर व अन्य किसी कर की बकाएदारी का भी विवरण देना होगा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्य के पद पर खड़े होने वाले प्रत्याशियों को नामांकन के समय किसी तरह का कोई शपथ पत्र नहीं देना होगा ,बल्कि सदस्य पद के यह प्रत्याशी इन सभी सूचनाओं के बारे में स्वत:घोषणा करेंगे।
वहीं, ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत प्रारूप पर शिक्षा, सम्पत्ति का ब्यौरा, किसी कर की बकाएदारी, किसी तरह का कोई मुकदमा तो नहीं है, है तो उसकी क्या स्थिति है आदि का ब्यौरा देना होगा।