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40 हजार अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, UP पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द

UP Police recruitment

UP Police recruitment

यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से निकाली गई पुलिस रेडियो ऑपरेटर (UP Police Radio Operator) भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की ओर से भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया गया है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने रवि शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया।

कोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती के लिए योग्यता मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। योग्यता मानकों में बदलाव शासन स्तर पर किया जा सकता है। कोर्ट के आदेश के बाद रेडियो ऑपरेटर (Radio Operator) पदों पर भर्ती के लिए अब नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से 2022 में रेडियो ऑपरेटर (Radio Operator) के 936 पदों पर भर्ती निकाली गई है थी। इसके लिए करीब 80 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं परीक्षा में 40 हजार कैंडिडे शामिल हुए थे। मामला कोर्ट में जानें के कारण परीक्षा का रिजल्ट नहीं घोषित किया गया था।

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जब इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो आवेदन के लिए डिप्लोमा की योग्यता मांगी गई थी। इससे पहले यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तत्कालीन चेयरमैन रेणुका मिश्रा ने इस भर्ती के लिए डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। वहीं इसके बाद मौजूदा चेयरमैन राजीव कृष्णा ने डिग्री धारकों को योग्य माने जाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया था।

फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए अभ्यर्थी

राजीव कृष्णा की ओर से डिग्री धारकों को योग्य माने जाने का प्रस्ताव रद्द करने के बाद डिग्री धारी आवेदक इलाहाबाद होईकोर्ट चले गए। अभ्यर्थियों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि भर्ती बोर्ड योग्यता नियमों में बदलाव नहीं कर सकता है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है।

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