लखनऊ। परिवहन विभाग ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लखनऊ सहित प्रदेश के सभी आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में शुक्रवार से एक मई तक किसी भी तरह का ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) नहीं बनाने का निर्देश जारी कर दिया है।
प्रदेश के आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में अब एक मई तक नहीं बनेगा डीएल
परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर के आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों को 23 अप्रैल से 01 मई तक किसी भी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) जारी करने पर रोक लगा दी है। इससे अब एक मई तक प्रदेश भर के आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में किसी भी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे।
तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रहे बच्चों को मारी टक्कर, दोनों की हालत नाजुक
रीशेड्यूल होंगे डीएल और स्लॉट, आवेदकों को आएगा मैसेज
परिवहन विभाग के मुताबिक, प्रदेश के किसी भी आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय में आवेदकों ने लर्निंग डीएल, स्थाई डीएल, नवीनीकरण, पता परिवर्तन आदि संबंधित कार्य के लिए 23 अप्रैल से 01 मई का स्लॉट बुक कराया है तो, ऐसे सभी स्लॉटों की अवधि अब आगे बढ़ा दी जाएगी।
आवेदकों को मिले टाइम स्लॉट का 15 मई के बाद रीशेड्यूल करके पुन: अलग-अलग तारीखों पर बुलाया जाएगा। आवेदकों के मोबाइल नंबर पर मैसेज भी भेजा जाएगा। इसके अलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंसों की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है।
लखनऊ में प्रतिदिन जारी होते हैं 1000 से अधिक लाइसेंस
राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ कार्यालय और एआरटीओ कार्यालय से रोजाना 1000 से अधिक लाइसेंस जारी होते हैं। इनमें ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय से रोजाना 450 लर्निंग लाइसेंस, 180 स्थायी लाइसेंस, 150 नवीनीकरण और डुप्लीकेट लाइसेंस के अलावा देवा रोड एआरटीओ कार्यालय से करीब 300 लाइसेंस जारी होते हैं।