• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

यूपी में शादी समारोह में 100 मेहमान ही हो सकेंगे शामिल, बैंड और डीजे पर नहीं लगेगी रोक

Writer D by Writer D
23/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, राजनीति, लखनऊ
0
wedding
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए योगी सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है।

यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, शादी में बैंड और डीजे पर रोक नहीं रहेगी।

नई गाइडलाइंस के मुताबक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। इस नये नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा। शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है ​तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।

होमवर्क नहीं करने पर टीचर का टॉर्चर, जलाए चार वर्षीय मासूम के होंठ

शादी समारोह में लोगों की सीमित संख्या को लेकर नए नियम को शुरुआत में नोएडा-ग़ाज़ियाबाद में लागू किया गया। फिलहाल, मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा करके लागू करने के लिए कहा है। महत्वपूर्ण जिलों में समीक्षा बैठक के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।

लखनऊ जिले में भी जिलाधिकारी नई गाइडलाइन लागू करने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। नोएडा-ग़ाज़ियाबाद से सटे दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के मामलों के चलते यह नियम पहले ही लागू किया जा चुका है। कहा गया है कि प्रदेश में जहां भी हालात गम्भीर हैं, वहां इन नियमों को लागू किया जा सकता है।

असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की हालत नाजुक, अभी भी वेंटिलेटर पर

राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी व अन्य समारोहों में 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन हाल-फिलहाल के त्योहारी सीजन के बाद कोविड के मामलों में फिर से वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार मामलों को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है।

Tags: cm yogicorona cases imcreases in upcorona cases in uplatest UP newsLatest Uttar Pradesh News in Hindimarriage guideline in upnew guideline issueup news
Previous Post

होमवर्क नहीं करने पर टीचर का टॉर्चर, जलाए चार वर्षीय मासूम के होंठ

Next Post

अयोध्या की प्रसिद्ध चौदह कोसी परिक्रमा शुरू, श्रद्धालुओं की संख्या कम

Writer D

Writer D

Related Posts

YEIDA
उत्तर प्रदेश

YEIDA के 54 प्रस्तावों से ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी

18/06/2025
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

वैश्विक नगरीय व्यवस्थापन के जैसा हो नगरीय निकायों की व्यवस्था: एके शर्मा

18/06/2025
Har Gaanv Taalab
Main Slider

लखीमपुर खीरी ने रचा जल संरक्षण का इतिहास, योगी सरकार के प्रयासों से एक महीने में बने 1030 तालाब

18/06/2025
CM Dhami
राजनीति

नवाचार और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरंतर कार्य करेगी समिति: मुख्यमंत्री

18/06/2025
DM Savin Bansal
Main Slider

डीएम का पूरे 2 घंटे का औचक निरीक्षण, चिकित्सालय को दे गया सौगात

18/06/2025
Next Post
14-kosi-parikrma

अयोध्या की प्रसिद्ध चौदह कोसी परिक्रमा शुरू, श्रद्धालुओं की संख्या कम

यह भी पढ़ें

बदन सिंह बद्दो

मोस्ट वांटेड इनामी कुख्यात बदन सिंह बद्दो के घर को पुलिस ने किया कुर्क, 2019 से है फरार

07/11/2020

CM योगी से विश्व बैंक के लीड कृषि विशेषज्ञ एण्ड्रयू गुडलैण्ड ने की शिष्टाचार भेंट

29/03/2022
National Doctors Day

संविदाकर्मियों को मिली बड़ी राहत, सेवा समाप्ती का आदेश खारिज

31/03/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version