नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की ओर दायर अतिरिक्त मौका देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। यूपीएससी अभ्यर्थियों ने इस याचिका में मांग की है कि कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर उन्हें 2021 में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में भी बैठने का मैका दिया जाए।
याचिका में कहा गया है कि एक्स्ट्रा अटेंप्ट का यह मौका कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक बार के लिए दिया जा सकता है। गौरतलब है कि इस बार परीक्षा देने वाले बहुत से अभ्यर्थी अगले साल सिविल सेवा परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को पार कर जाएंगे। आयु संबंधी नियमों के मुताबिक वह 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे।
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4 अक्टूबर को आयोजित हुई सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह वैश्विक महामारी के कारण परीक्षा नहीं दे पाने वाले उन लोगों को एक और मौका देने पर विचार करे, जिनसे पास यूपीएससी परीक्षा देने का इस बार आखिरी अवसर है। कोर्ट ने 2020 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को 2021 की परीक्षा के साथ आयोजित कराने के आग्रह वाली याचिका खारिज कर दी थी।