नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने वाहनों से जुड़े नियमों में लोगों को राहत देने का फैसला किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे अहम डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को अगले साल 31 मार्च 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें ये चौथा मौका है जब सरकार ने इसकी वैलिडिटी को बढ़ाने का फैसला किया है।
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इससे पहले सरकार ने अगस्त महीने में कहा था कि इस तरह के सभी डाक्यूमेंट 31 दिसंबर तक मान्य होंगे। कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ और राहत देने की अपील की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे अहम डॉक्यूमेंट जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 से खत्म हो गई थी, उसे अब 31 मार्च 2021 तक वैलिड माना जाएगा।
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सरकार ने कोरोना महामारी के चलते सरकार ने इसकी वैलिडिटी को बढ़ाने की फैसला किया है। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे डाक्यूमेंट की वैलिडिटी 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसे वाहनों को थोड़ी और राहत दी जाए जो सड़कों पर अभी नहीं उतर रहे हैं। इनमें स्कूल बस चलाने वाले भी शामिल हैं।