Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, हिंदू पक्ष को बड़ा झटका

Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah

Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah

मथुरा। उत्तर प्रदेश की तीर्थनगरी मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ( Shri Krishna Janmabhoomi) और ईदगाह से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन के अमीन सर्वे पर शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एडीजे षष्ठम की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट इसे सुनने योग्य ही नहीं माना। कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके ईदगाह के सर्वे की मांग की गई थी। जबकि, ईदगाह पक्ष केस सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर बहस चाहता था।

ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ( Shri Krishna Janmabhoomi) से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन पर मौजूद ईदगाह को हटाने के लिए याचिका डाली थी। इसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायाधिकारी ने पहले केस के स्थायित्व पर सुनने संबंधी आदेश कर दिया। इस आदेश के खिलाफ पक्षकार जिला जज की अदालत गए। यहां से प्रार्थना-पत्र को सुनवाई के लिए एडीजे षष्ठम की अदालत भेजा गया।

रिवीजन प्रार्थना-पत्र अदालत ने किया खारिज

एडीजे षष्ठम की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। इसके बाद पक्षकार की तरफ से ईदगाह पर अमीन सर्वे के संबंध में सुनवाई करने की मांग को खारिज कर दिया। अब सिविल जज सीनियर डिवीजन में केस चलने योग्य है या नहीं इस पर बहस होगी।

Twitter पर 85 करोड़ से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचा हैशटैग 6 साल यूपी खुशहाल

पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनका रिवीजन प्रार्थना-पत्र अदालत ने खारिज कर दिया है। इससे पहले भी अदालत इसे खारिज कर चुकी थी। इस पर पक्षकार ने रिवीजन वाद दाखिल किया था।

Exit mobile version