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बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र की 113 करोड़ की संपत्ति जब्त

Vijay Mishra

Vijay Mishra

भदोही। पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्र (Vijay Mishra) की चल-अचल संपत्ति को जब्त करने का सिलसिला जारी है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गुरुवार को नई दिल्ली और प्रयागराज में तीन बहुमंजिला इमारत को कुर्क किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 113 करोड़ रुपये है।

पुलिस के मुताबिक, पूर्व विधायक विजय मिश्रा (Vijay Mishra) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत जिले के गोपीगंज थाने में चिन्हित सफेदपोश माफिया और गैंग लीडर का अभियुक्त है।

उसने अपने गैंग के माध्यम से अपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपने परिवार के लोगों के नाम संपत्तियों खरीद रखी हैं। इन्हीं संपत्तियों में दिल्ली और प्रयागराज की तीन अचल संपत्तियों को जिलाधिकारी भदोही ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश दिया था।

दिल्ली और प्रयागराज की प्रॉपर्टी सीज

इसमें नई दिल्ली स्थित कोपिया बिल्डिंग के तृतीय तल पर आधुनिक सुविधा युक्त भवन जिसकी अनुमानित कीमत 70 करोड रुपए है और यह प्रॉपर्टी विजय मिश्रा ने अपने परिवार के लोगों के नाम से ली थी। इसके अलावा नई दिल्ली के आनंद लोक में आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन जिसके अनुमानित कीमत 8 करोड रुपए है यह संपत्ति विजय मिश्रा के बेटे के नाम पर थी।

वहीं प्रयागराज के बाघंबरी ग्रह संस्थान योजना भवन में आधुनिक सुविधाओं से युक्त तीन मंजिला भवन जिसमें साकेत अस्पताल संचालित किया जा रहा था, इसकी अनुमानित कीमत 35 करोड़ से अधिक है और विजय मिश्रा ने यह संपत्ति अपने दामाद हरिशंकर मिश्रा के नाम से ली हुई थी।

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इन तीनों संपत्तियों को भदोही पुलिस ने 27 मार्च को मौके पर पहुंचकर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से कुर्क कर दिया है। इसके पहले भी विजय मिश्रा की काफी चल अचल संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है।

कई बार के विधायक विजय मिश्रा (Vijay Mishra) 

गौरतलब है कि विजय मिश्रा (Vijay Mishra) भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा से लगातार तीन बार सपा और चौथी बार निषाद पार्टी से विधायक निर्वाचित था। विजय मिश्रा पर दुष्कर्म, हत्या, संपत्ति हड़पने सहित कई अन्य अपराधिक मामले दर्ज हैं।

मामले में एसपी भदोही मीनाक्षी कात्यायन ने कहा कि माफिया विजय मिश्रा एवं उनके गैंग के सदस्यों के अपराध के द्वारा अर्जित धन संपत्ति में तीन अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश 15 मार्च को जिलाधिकारी महोदय भदोही द्वारा पारित किया गया था। जिसके अनुपालन में कुर्की की कार्रवाई की गई है।

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