सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में फिल्ममेकर विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट (Shwetambari) को ज़मानत दे दी है। कोर्ट इस मामले में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने राजस्थान पुलिस और शिकायतकर्ता अजय मुर्डिया से जवाब मांगा है। इस मामले में विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) की याचिका पर सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्ममेकर विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को ₹30 करोड़ के फ्रॉड केस में अंतरिम बेल दे दी है, और बेल बॉन्ड भरने पर रिहा करने का आदेश दिया है। श्वेतांबरी भट्ट करोड़ों के फ्रॉड केस में उदयपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह ऑर्डर श्वेतांबरी भट्ट और विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) की उस पिटीशन पर नोटिस जारी करते हुए दिया, जिसमें उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के ज़मानत न देने के ऑर्डर को चैलेंज किया था।
राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया गया है, और मामले की सुनवाई अगले गुरुवार को होगी।









