केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी अपने-अपने प्रदेश की जनता के लिए कई तरह की महत्वकांक्षी योजनाओं को चला रही है। जैसे- उत्तर प्रदेश में बेटियों के लिए विवाह अनुदान योजना (Vivah Anudan Yojana ) को चलाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को बेटी की शादी के लिए एक निश्चित धनराशि दी जाती है। साल 2016-17 में शुरु हुई इस योजना का लाभ मौजूदा समय में काफी संख्या में लोग ले रहे हैं।
इस योजना (Vivah Anudan Yojana ) के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद करना है। तो चलिए जानते हैं कि इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है? लाभ कितना मिलता है और कैसे आवेदन कर सकते हैं? आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं…
कौन ले सकता है लाभ?
जो उत्तर प्रदेश का निवासी होगा
शादी हो रहे जोड़े में लड़के की न्यूनतम आयु 21 और लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो
ग्रामीण परिवार की एक वर्ष की आय 46 हजार 80 रुपये से ज्यादा न हो और शहरी परिवार की एक साल की आय 56 हजार 460 रुपये से ज्यादा न हो
जो लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब परिवार हो
पात्र परिवार की दो बेटियां ही हों।
इतनी मिलती है मदद
लाभ पाने के लिए आपके पास राष्ट्रीय बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदन शादी से 3 महीने यानी 90 दिन पहले या 90 दिन बाद किया जाना जरूरी है। जो पात्र होता है, उसे सरकार की तरफ से 51 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन:-
स्टेप 1
योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं
फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है
स्टेप 2
अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, जिसे आपको भरना है
फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को ठीक-ठीक भरें
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इसके बाद यहां मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें और आखिर में सेव वाला बटन दबा दें
ऐसा करने के बाद आपका आवेदन हो जाएगा।