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कृषि कानूनों की वैधता हम अभी तय नहीं करेंगे : सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसएस बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह अभी कानूनों की वैधता तय नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि आज हम जो पहली और एकमात्र चीज तय करेंगे, वह किसानों के विरोध और नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में है। कानूनों की वैधता का सवाल इंतजार कर सकता है।

सीजेआई ने कहा कि हम कानूनों के विरोध में मौलिक अधिकार को मान्यता देते हैं और इसे रोकने के लिए कोई सवाल नहीं उठाते। केवल एक चीज जिस पर हम गौर कर सकते हैं, वह यह है कि इससे किसी के जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए।

सीजेआई ने कहाए श्हम कानूनों के विरोध में मौलिक अधिकार को मान्यता देते हैं और इसे रोकने के लिए कोई सवाल नहीं उठाते। केवल एक चीज जिस पर हम गौर कर सकते हैंए वह यह है कि इससे किसी के जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए।श्

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