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पश्चिम बंगालः सरकार ने लगाया गुटखा-पान मसाला पर प्रतिबंध

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने तंबाकू या निकोटिन मिले गुटखे, पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है। बंगाल सरकार के नियम के मुताबिक, गुटखा, पान मसाला बनाने, रखने और बेचने पर प्रतिबंध होगा। ये नियम 7 नवंबर से प्रभावी होगा और अगले एक साल तक के लिए जारी रहेगा। उसके बाद सरकार इसे आगे बढ़ाने पर विचार करेगी। बंगाल के फूड सेफ्टी कमिश्नर की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है।

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पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 खाद्य सुरक्षा आयुक्त को राज्य भर में किसी भी खाद्य वस्तु के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर इस तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है। बता दें कि एक साल पहले गुटखा और तंबाकू मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस अवधि की समाप्ति से पहले नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

बता दें कि, पश्चिम बंगाल गुटखा पर प्रतिबंध लगाने वाला नया राज्य बन गया है। इससे पहले देश के कई प्रांतों में निकोटिन मिले गुटखे या पान मसाला बेचने पर प्रतिबंध लगते रहे हैं। हालांकि, लचर प्रशासनिक कार्रवाई के चलते ये नियम महज कागजों में ही दर्ज है और पनवाड़ी से लेकर बड़े-बड़े दुकानदार ऐसे पान मसाला धड़ल्ले से बेचते हैं। जिन-जिन राज्यों में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध रहा है, उनमें उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली और यूपी जैसे राज्य हैं। पहले ये प्रतिबंध 1 साल के लिए होते हैं जिन्हें बाद में बढ़ा दिया जाता है।

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