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अवैध संबंधों के चलते पत्नी हत्या, आरोपी पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

life imprisonment

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उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश/ पास्को एक्ट (प्रथम) ने पत्नी की हत्या करने के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार शराब राजू गुप्ता ने 27 अक्टूबर 2013 को अपनी पत्नी सोनू की हत्या कर दी थी और उसके शव गोरखपुर जिले के सहजनवा इलाके के गाहासाड़ स्थित नदी में फेंक दिया था। इस संबंध में सिसवा निवासी मृतका की मां श्रीमती भगवन्ता देवी ने संतकबीरनगर 06.11.2013 को थाने में हत्यारे के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अभियुक्त के अवैध संबंधों का उसकी पत्नी विरोध करती थी और इसी कारण उसकी हत्या की गई।

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इस मामले की सुनवाई करते हुए अपहर सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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