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रेसलर सुशील कुमार को मिली सशर्त जमानत, कोर्ट ने दिए ये निर्देश

Sushil Kumar

Sushil Kumar

नई दिल्ली। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में जेल में बंद सुशील कुमार ( Sushil Kumar) को जमानत मिल गई है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार को घुटने की सर्जरी के लिए मेडिकल आधार पर एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। इस दौरान दो सुरक्षा कर्मी चौबीसों घंटे उनके साथ मौजूद रहेंगे। कोर्ट ने उन्हें 23 जुलाई से 30 जुलाई तक के लिए 1 लाख के निजी बॉन्ड  और दो जमानती के आधार पर रिहा करने के निर्देश  दिए हैं।

कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि गवाहों की खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा पर भी विचार किया जा रहा है। खुद आरोपी की सुरक्षा में सुशील कुमार ( Sushil Kumar) पर निगरानी रखने के लिए कम से कम दो सुरक्षाकर्मी चौबीसों घंटे उनके साथ मौजूद रहेंगे। निगरानी और सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मियों/पुलिसकर्मियों की तैनाती का पूरा खर्च सुशील कुमार के परिवार के सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा।

कोर्ट ने सुशील कुमार ( Sushil Kumar) को अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने या ऐसे किसी भी अपराध में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया है। साथ ही आश्यकता पड़ने पर जांच अधिकारी को अपने फोन का लाइव लोकेशन भी शेयर करने को कहा गया है।

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बता दें कि पहलवान सुशील कुमार की याचिका पूरी तरह से चिकित्सा और मानवीय आधार पर दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि आरोपी अगस्त, 2016 से क्रूसिएट लिगामेंट (एसीएल) के एटरोमेडियल बंडल के फटने से पीड़ित है और तब से वह चिकित्सकीय रूप से इसका इलाज करा रहा है।

सुशील के वकील ने कोर्ट को बताया कि सुशील कुमार की चोट की वर्तमान स्थिति के कारण उन्हें सर्जरी कराने की सलाह दी गई थी, लेकिन उनके पिता के निधन के कारण वह उस समय सर्जरी नहीं करा सके। अब उनकी स्थिति काफी खराब हो गई है।

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