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टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा

Yasin Malik

Yasin Malik

नई दिल्ली/श्रीनगर। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को टेरर फंडिंग केस (Terror Funding Case ) में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यासीन मलिक को इस केस में दोषी पाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए (NIA) की विशेष अदालत आज  सजा का ऐलान करेगी।

इस बीच यासीन मलिक (Yasin Malik) के घर के बाहर लोगों ने सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी की है, और साथ में नारे भी लगाए हैं। बवाल बढ़ने के बाद सुरक्षाबलों ने फायरिंग की और आंसू गैस के गोले दागे।

यासीन मलिक (Yasin Malik) टेरर फंडिंग मामले में दोषी

जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक ने टेरर फंडिंग एक मामले अपना गुनाह कबूल कर लिया था। स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने 19 मई को यासीन मलिक को दोषी करार दिया था और एनआईए को उसकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने को कहा था, ताकि उस पर लगाये जा सकने वाले जुर्माने को निर्धारित किया जा सके। मलिक को अधिकतम सजा के तौर पर फांसी, जबकि न्यूनतम सजा के तौर पर उम्र कैद सुनाई जा सकती है।

यासीन मलिक (Yasin Malik) पर आरोप

यासीन मलिक (Yasin Malik) पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, अन्य गैरकानूनी गतिविधियों और कश्मीर में शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। उसने इस मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। सुनवाई की आखिरी तारीख को उसने अदालत को बताया कि वह धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम), 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश), यूएपीए की धारा 20 (एक आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने के नाते) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 124-ए (देशद्रोह) समेत अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का मुकाबला नहीं करेगा।

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कश्मीर में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए, प्रशासन अलर्ट

उधर, यासीन मलिक की सजा पर फैसले को लेकर जम्मू-कश्मीर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन एहतियातन हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है।

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