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योगी सरकार ने निर्धारित की धान क्रय नीति, 72 घंटे में होगा भुगतान

Paddy

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उत्तर प्रदेश सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिये धान क्रय नीति निर्धारित कर दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया कि मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। सभी क्रय एजेन्सियां धान के मूल्य का भुगतान पीएफएमएस पोर्टल के जरिये धान खरीद के 72 घण्टे के अन्दर करेंगी।

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में लखनऊ सम्भाग के हरदोई, लखीमपुर तथा सम्भाग बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी में धान क्रय की अवधि एक अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक तथा लखनऊ सम्भाग के लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव व चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं प्रयागराज मण्डलों में 01 नवम्बर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 तक होगी।

धान विक्रय से पूर्व कृषक पंजीयन तथा समस्त क्रय एजेन्सियों पर ऑनलाइन धान क्रय की प्रक्रिया अनिवार्य की गई। किसानों से धान खरीद कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, फोटोयुक्त पहचान प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी।

धान खरीद के लिये निर्धारित क्रय अवधि में किसानो द्वारा क्रय केन्द्रों पर बिक्री के लिये लाए गए निर्धारित गुणवत्ता के धान का क्रय किया जाएगा, लेकिन खरीद के लिये बोरों एवं कृषकों के भुगतान के लिये वित्तीय व्यवस्था के प्रबन्ध के दृष्टिगत सम्भावित क्रय लक्ष्य 70 लाख मी0टन निर्धारित किया गया है।

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 4,000 क्रय केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें खाद्य विभाग की विपणन शाखा के 1100, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पीसीएफ) के 1500, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड (पीसीयू) के 600, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के 200, उप्र उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस) के 300 तथा भारतीय खाद्य निगम के 300 क्रय केन्द्र शामिल हैं।

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