• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

योगी सरकार का आदेश, पैरोल पर रिहा हुए 2314 कैदी तीन दिन में वापस लौटे

Writer D by Writer D
20/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, राजनीति, लखनऊ
0
सीएम योगी CM Yogi

सीएम योगी

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

कोरोना वायरस के कहर के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ  सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। COVID-19 के कारण विशेष पैरोल पर रिहा हुए 2,314 सजायाफ्ता कैदियों को 3 दिनों के भीतर जेलों में लौटने का निर्देश दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लव जिहाद को लेकर सख्त कानून लाने की तैयारी तेज हो गई है। ग़ृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, उऩकी तरफ से इस संबंध में एक प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया गया है।

दरअसल, पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे न्यायालय के आदेश का पालन भी होगा और बहन-बेटियों का सम्मान भी होगा। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा, अनियंत्रित होकर कार पलटी, बच्चे की मौत

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है। इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे. एक प्रभावी कानून बनाएंगे। इस देश में चोरी-छिपे, नाम और धर्म छुपाकर जो लोग बहन-बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी है।

एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। जस्टिस एससी त्रिपाठी ने प्रियांशी उर्फ समरीन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है।

Tags: Latest Uttar Pradesh News in Hindiup newsyogi government newsYogi News
Previous Post

Bigg Boss 14: आखिर जैस्मिन और कविता में से राहुल किसे चुनेंगे घर का कैप्टन

Next Post

कैबिनेट मंत्री ने आईपीएल चीनी मिल में पेराई सत्र का किया शुभारंभ

Writer D

Writer D

Related Posts

Dabloo Yadav Encounter
उत्तर प्रदेश

बिहार का कुख्यात गैंगस्टर UP में ढेर, 50 हजार का इनाम था घोषित

28/07/2025
CM Yogi
Main Slider

बोले-निश्चिंत होकर घर जाइये, आपकी हर समस्याओं का होगा समाधान

28/07/2025
Avasaneshwar Mahadev temple
Main Slider

श्रावण के तीसरे सोमवार पर बड़ा हादसा: करंट फैलने से भगदड़, 2 की मौत, 40 घायल

28/07/2025
Nag Panchami
धर्म

नागपंचमी पर होती है इन नागों की पूजा, जानें पौराणिक कहानी

28/07/2025
Nag Panchami
Main Slider

नाग पंचमी पर न करें इन चीजों का इस्तेमाल, वरना लग जाएगा सर्प दोष

28/07/2025
Next Post
inaugurates crushing session at IPL sugar mill

कैबिनेट मंत्री ने आईपीएल चीनी मिल में पेराई सत्र का किया शुभारंभ

यह भी पढ़ें

मुकुल कानिटिकर Mukul Kanitikar

अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था ने हमारी साक्षरता दर को कम किया : मुकुल कानिटिकर

05/03/2021
corona in UP

सभी के सहयोग से प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में : योगी

20/06/2021
Chhunda

इस चटनी में लगाएं गुजराती स्वाद, नोट करें रेसिपी

19/06/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version