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योगी सरकार का लॉकडाउन लगाने से इंकार, कहा- लोगों की जीविका बचाना भी जरूरी है

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के राज्य के पांच शहर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी तथा गोरखपुर में आज से 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन के आदेश के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल पूर्ण पक्ष में नहीं हैं।

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सोमवार को टीम-11 के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इसका संकेत दे दिया है। योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के साथ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती करें। उन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा।

रोज संक्रमण के नए केस रिकॉर्ड संख्या में बढ़ते देख संभावना थी कि दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन लग सकता है, मगर योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि यूपी में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा।

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उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन के साथ ही 25 से अधिक शहरों में रात आठ बजे से नाइट कर्फ्यू पहले से ही लग रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वैश्विक महामारी संकट में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य की कोरोना पीड़ित जनता और उनके परिजनों के साथ किसी प्रकार की लूट और कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

उन्होंने मास्क को लेकर कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया और कहा कि दो बार मास्क नहीं लगाने का जुर्माना देने वाले का पोस्टर चौराहों पर लगाया जाना चाहिये ।

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोरोना के नियमों और गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिश और कहा कि इसमें किसी तरह की ढिलाई सहन नहीं की जायेगी ।

गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पांच शहरों में आज से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के अलावा पूरे राज्य में पन्द्रह दिन के अंदर पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है।

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